यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो वह प्रश्न किसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा?
- Aराज्यपाल
- Bनिर्वाचन आयोग
- Cसर्वोच्च न्यायालय
- Dराष्ट्रपति
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (a) राज्यपाल
व्याख्या
अनुच्छेद 192 के अंतर्गत, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य (अनुच्छेद 191(1) के अधीन) अयोग्य हो गया है या नहीं, तो वह राज्यपाल के पास जाता है, और उनका निर्णय अंतिम होता है।
निर्णय से पहले राज्यपाल को निर्वाचन आयोग की राय लेनी होती है और उसी के अनुसार कार्य करना होता है। दल-बदल (दसवीं अनुसूची) के आधार पर अयोग्यता अलग विषय है: उसका निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं।