राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
- A12, 2
- B2, 12
- C2, 10
- D10, 2
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (b) 2, 12
व्याख्या
अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सभा में ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधान था कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार उस समय पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में अपेक्षित उत्तर विकल्प (b) था। परंतु संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने (25 जनवरी, 2020) के बाद अनुच्छेद 331 का प्रावधान प्रभावी नहीं रहा, और अब राष्ट्रपति केवल राज्य सभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है।