संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है—
- 1. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
- 2. भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
- 3. संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए
- 4. ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए, जिस पर दोनों सदनों की राय अलग हो
निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए–
- A1 और 4
- B3 और 4
- C1 और 2
- Dकेवल 4
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (d) केवल 4
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तब होती है, जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों के बीच असहमति हो। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है; यह धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 118(4) (अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत संयुक्त बैठकों के लिए बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें) के अंतर्गत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोक सभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है; और यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो राज्य सभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत बनाए गए संयुक्त बैठक के नियमों के अनुसार चलती है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्यों का दसवां भाग है।