राज्य सभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं
- Aभारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य
- Bनागरिकों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य
- Cनागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य
- Dउपर्युक्त में से एक से अधिक
- Eउपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक
व्याख्या
अनुच्छेद 80(1) के उपखंड (क) और (ख) में क्रमशः प्रावधान है कि राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 238 से अनधिक प्रतिनिधि होंगे (कुल—250)। अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। इस प्रकार उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। अनुच्छेद 80(5) के अंतर्गत राज्य सभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उस रीति से चुने जाएंगे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।