राज्य सभा में होते हैं-
- A280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
- B275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
- C250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
- D252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (c) 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
व्याख्या
अनुच्छेद 80(1) के उपखंड (क) और (ख) में क्रमशः प्रावधान है कि राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 238 से अनधिक प्रतिनिधि होंगे (कुल—250)। अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। इस प्रकार उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। अनुच्छेद 80(5) के अंतर्गत राज्य सभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उस रीति से चुने जाएंगे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।