संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद सदस्य को लाभ का पद धारण करने से रोकता है?
- Aअनुच्छेद 102 (1) (c)
- Bअनुच्छेद 102 (1) (b)
- Cअनुच्छेद 102 (1) (d)
- Dअनुच्छेद 102 (1) (a)
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (d) अनुच्छेद 102 (1) (a)
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (a) संसद सदस्य को लाभ का पद धारण करने से रोकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय ऐसे पद के, जिसे धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है।