यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त होगा?
- Aभारत का महान्यायवादी
- Bलोक सभा का अध्यक्ष
- Cसर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश
- Dइनमें से कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (c) सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश
व्याख्या
अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो, तो राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में उस समय उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा।