भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन का पात्र है?
- Aएक बार
- Bदो बार
- Cतीन बार
- Dकितनी भी बार
- Eउपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (d) कितनी भी बार
व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है।