लोक सभा के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति निहित है:
- Aसंघ लोक सेवा आयोग में
- Bप्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में
- Cकर्मचारी चयन आयोग में
- Dलोक सभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद राष्ट्रपति में
उत्तर और व्याख्या देखें
BPSC ने इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं माना (प्रश्न रद्द)।
व्याख्या
प्रशासनिक स्तर पर लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार अध्यक्ष (लोक सभा अध्यक्ष) के पास है, जबकि इस पूरे ढांचे के लिए नियम बनाने की संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 98(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास है, जो लोक सभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद लोक सभा सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाता है। यदि इसे केवल “व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश कौन जारी करता है” की दृष्टि से देखा जाए, तो उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1955 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी लोक सभा अध्यक्ष है; ये नियम राष्ट्रपति अध्यक्ष से परामर्श के बाद बनाता है। अतः सही उत्तर “लोक सभा अध्यक्ष” होना चाहिए, परंतु वह विकल्पों में अलग से नहीं दिया गया है।