कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सभा को भंग किया जा सकता है–
- Aराष्ट्रपति की इच्छा से
- Bअध्यक्ष द्वारा
- Cमंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
- Dअध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (c) मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
व्याख्या
अनुच्छेद 85(2)(ख) के अंतर्गत लोक सभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री (मंत्रिपरिषद) की सिफारिश पर कर सकता है। परंतु यदि मंत्रिपरिषद लोक सभा में बहुमत खो चुकी हो, तो ऐसी सलाह पर लोक सभा को समय से पहले भंग करने के बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बनने की संभावना का आकलन करते हुए अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है।